झारखंड। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। यह दिन लालू के परिवार के लिए काफी अहम है। लालू की जमानत याचिका और जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि उन्हें जमानत मिलेगी या फिर जेल में ही रहना होगा। यदि उन्हें जमानत मिल जाती है तो लालू यादव जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें अन्य मामलों में पहले ही जमानत दी जा चुकी है।
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सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल दिल्ली के एम्स अस्पताल में गंभीर बीमारियों का इलाज करवा रहे लालू यादव की जमानत पर हाईकोर्ट में पक्ष रखेंगे। चारा घोटाला मामले में चार साल की सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत याचिका और जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इस दौरान रिम्स की ओर से लालू को एम्स भेजने के लिए बनी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी।
लालू यादव ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में मिली सजा की आधी अवधि पूरी करने के आधार पर जमानत मांगी है। निचली अदालत ने उन्हें इस मामले में सात साल की सजा सुनाई है। पिछली सुनवाई के दौरान लालू यादव ने 42 माह से अधिक जेल में रहने का दावा किया था।
वहीं सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री की जमानत याचिका का विरोध किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि लालू यादव ने आधी सजा नहीं काटी है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने लालू यादव और सीबीआई को हिरासत की कुल अवधि की सत्यापित कॉपी पेश करने का निर्देश दिया था।