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मकान मालिक-किराएदार का विवाद होगा खत्म, राज्यपाल ने दी किराएदारी कानून को मंजूरी

Writer D by Writer D
18/04/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, ख़ास खबर, राजनीति, लखनऊ
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Governor approves tenancy law

Governor approves tenancy law

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उत्तर प्रदेश में किराएदारी को लेकर होने वाला विवाद अब खत्म होगा। मकान मालिक और किराएदार दोनों अब मनमानी नहीं कर पाएंगे। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (द्वितीय) अध्यादेश-2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही यह प्रभावी हो गया है।

इस अध्यादेश के लागू होने के बाद मकान मालिक बिना अनुबंध के कोई भी किराएदार नहीं रख सकेगा। किराएदार रखने की सूचना मकान मालिक को दो माह के अंदर किराया प्राधिकारी को देना अनिवार्य हो गया है। मकान मालिक और किराएदार को लिखित करारनामा करते हुए इसकी जानकारी तीन माह के अंदर किराया प्राधिकारी को देना जरूरी हो गया है। आवास विभाग इसके लिए डिजिटल प्लेटफार्म भी तैयार कराएगा, जिससे लोगों को इसकी ऑनलाइन सुविधा मिल सके।

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मकान मालिक हर साल आवासीय में पांच फीसदी और गैर आवासीय में सात फीसदी किराया बढ़ा सकेगा। किराए वृद्धि की दर में वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि की जाएगी। किराए में ली गई धनराशि फिर से इस अध्यादेश के लागू होने तक उसी तरीके से हर साल पूर्वत दरों पर बढ़ाया जाएगा। किराया बढ़ाने के मामले में मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद की स्थिति में किराया प्राधिकरण के समक्ष मामला प्रस्तुत किया जा सकेगा। किराया प्राधिकरण इस पर अंतिम फैसला करेगा।

किराए पर मकान देने समय मकान मालिक आवासीय के लिए दो माह और गैर आवसीय के लिए छह माह का एडवांस ले सकेगा। किराएदार के छोड़ते समय इन किराए को या तो समायोजित किया जाएगा या फिर इसे वापस किया जाएगा। मकान मालिक को घर में निर्माण कार्य कराने के लिए 15 दिन पहले किराएदार को इसके बारे में नोटिस देना होगा।

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मकान मालिका का दायित्व

मकान मालिक को जरूरत के आधार पर मरम्मत कराना होगा। दीवारों की सफेदी और दरवाजों एवं खिड़कियों की पेंटिंग करानी होगी। जरूरत के आधार पाइप बदलने के साथ उसे ठीक कराना होगा। बिजली खराब होने की स्थिति में उसे ठीक कराना होगा।

किराएदार का दायित्व

नल का वाशर ठीक कराने या बदलवाना होगा। नाली की सफाई करानी होगी। शौचालय की मरम्मत करानी होगी। बाट टब खराब होने पर ठीक कराना होगा। स्विव और साकेट का मरम्मत कराना होगा। दरवाजों, अलमारी, खिड़कियों आदि को ठीक कराना होगा।

Tags: Governor Anandi Ben PatelGovernor approves tenancy lawup news
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