नयी दिल्ली: आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख को एक दिन और आगे बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया गया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक्स हैंडल पर देर यह जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि बोर्ड ने निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 16 सितंबर, 2025 करने का निर्णय लिया है। इसमें आगे कहा गया है कि ई-फाइलिंग पोर्टल 16 सितंबर 2025 को सुबह 12:00 बजे से 2:30 बजे तक रखरखाव मोड में रहेगा।
इससे पहले बोर्ड ने जानकारी दी थी कि इस वर्ष सात करोड़ से अधिक आयकर दाताओं ने तय सीमा तक अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है।
आईटीआर (ITR) की समय सीमा बढ़ाई
सीबीडीटी ने जारी एक बयान में कहा कि उपयोगिताओं में बदलाव करने के लिए, ई-फाइलिंग पोर्टल 16 सितंबर को सुबह 12 बजे से 2:30 बजे तक रखरखाव मोड में रहेगा। 15 सितंबर को रात 11:48 बजे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और आम लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर ई-फाइलिंग पोर्टल पर गड़बड़ियों की शिकायत करने के बाद आईटीआर की समय सीमा बढ़ाई गई।
रिटर्न (ITR) जमा कराने में तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायत
आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि अबतक सात करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं। यह बात इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा पोर्टल पर गड़बड़ियों की शिकायत और समयसीमा बढ़ाने की मांग के बीच कही गई है। समयसीमा बढ़ाने की मांग के बाद, विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ा दिया है।
आईटीआर (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख
आयकर विभाग ने 14 सितंबर देर रात एक्स पर सोशल मीडिया पर प्रसारित एक बयान को फर्जी करार दिया था, जिसमें कहा गया था कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। विभाग ने करदाताओं से किसी भी सूचना के लिए केवल इनकमटैक्स इंडिया के हैंडल पर भरोसा करने का अनुरोध किया। विभाग ने कहा था कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर ही है। हालांकि अब इसको एक दिन और बढ़ा दिया गया है।
आईटीआर (ITR) अपलोड करने और कर भुगतान में समस्या के बारे में की गयी एक शिकायत पर आयकर विभाग ने सोमवार सुबह कहा था कि ई-फाइलिंग पोर्टल ठीक काम कर रहा है। कृपया अपना ब्राउजर कैशे साफ करें या किसी दूसरे ब्राउजर से पोर्टल पर पहुंचने की कोशिश करें। आयकर विभाग ने कहा कि करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में मदद के लिए उसकी हेल्पडेस्क लगातार काम कर रही है और फोन, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और एक्स के जरिए करदाताओं की मदद की जा रही है।









