Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

पैन-आधार लिंक कराने की ये है लास्ट डेट

PAN-Aadhaar

PAN-Aadhaar

नई दिल्ली। सरकार ने पैन को आधार (PAN-Aadhaar) से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक अब एक अप्रैल से पहले पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है। आयकर विभाग ने करदाताओं को पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 तय की है।

आयकर विभाग ने शनिवार को ट्विट कर बताया कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च 2023 तक अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।

उप्र कोआपरेटिव बैंक में लगी आग, महत्वपूर्ण कागजात जलकर खाक

जो पैन आधार कार्ड से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 01 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।

Exit mobile version