पटना। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह (Anant Singh) को एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद से ही अनंत सिंह (Anant Singh) की विधायकी पर तलवार लटक रही थी। अब अनंत सिंह की विधायकी चली गई है। विधानसभा सचिवालय ने अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म करने संबंधी आदेश जारी कर दिया है।
बिहार विधानसभा के प्रभारी सचिव पवन कुमार ने अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने संबंधी आदेश जारी कर दिया है।
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बिहार विधानसभा के प्रभारी सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मोकामा के विधायक अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद दोष सिद्धि की तारीख से उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म की जाती है।
बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी इस आदेश में ये भी कहा गया है कि सदस्यों की सूची को संशोधित समझा जाए।