राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) कानून 2021 (जीएनटीसीडी एक्ट) को मंजूरी दिए जाने के बाद गुरुवार को इसे लागू करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है।
गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है, ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है।’
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इसका मतलब साफ है कि अब उपराज्यपाल (एलजी) की मंजूरी के बिना कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया जा सकेगा।