उत्तर प्रदेश की शामली जिले की विशेष पॉस्को अदालत ने बलात्कार मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माना लगाया।
अभियाेजन पक्ष के अनुसार 22 नवम्बर 2019 को बाबरी थाने पर 15 वर्षीय नाबालिग के साथ सिकन्दर पुत्र गोपी निवासी भिक्का माजरा द्वारा दुष्कर्म किये जाने के संबंध में दी तहरीर पर धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया था।
इस मामले में पीडित का मेडिकल परीक्षण के बाद उसका बयान न्यायालय में दर्ज कराया गया । साक्ष्य संकलन के दौरान धारा 504, 506 भादवि की वृद्धि की गई । विशेष टीम लगाकर अभियुक्त सिकन्दर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना बाबरी पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया।
एडीजे स्पेशल पोक्सो न्यायालय कैराना द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त सिकन्दर को धारा 376, 504, 506 भादवि एवं 3/4 पोक्सो अधिनियम का संगीन अपराध किये जाने का दोषी करार देते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा के साथ 25000 रुपये का अर्थदण्ड किया।