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प्रेम विवाह पर युवती के हत्यारोपित पिता-पुत्र को उम्रकैद

Life Imprisonment

life imprisonment

फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2 इफराक अहमद ने 10 वर्ष पहले प्रेमी से विवाह करने पर युवती की हत्या करने वाले पिता-पुत्र को उम्रकैद (Life imprisonment) की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पिता पर 85 हजार और पुत्र पर 8 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला थाना शिकोहाबाद से जुड़ा है। आगरा के बटेश्वर निवासी नाथूराम ने दस जनवरी 2012 को थाना शिकोहाबाद में बेटी रीता के गायब होने की तहरीर दी थी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में रीता के प्रेम सम्बंध उसके जीजा के भांजे नवल किशोर के साथ होने की जानकारी हुई। इसके चलते दोनों ने पांच मई 2011 को ही विवाह कर लिया था।

प्रेम विवाह का विरोध करते हुए पिता नाथूराम और भाई ब्रजेश ने नवल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसे जेल जाना पड़ा। इस दौरान पिता और पुत्र ने मिलकर बेटी की हत्या कर दी। नवल के उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने जांच करते हुए पिता और भाई के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए।

मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2 इफराक अहमद के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुये सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय यादव ने सख्त सजा की मांग की। न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पिता नाथूराम और उसके पुत्र ब्रजेश को सजा सुनाई है।

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