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हत्या के दोषी दो सगे भाईयों सहित 6 को उम्रकैद

Life Imprisonment

life imprisonment

फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 चन्द्रशेखर यादव द्वितीय ने बुधवार को हत्या के आरोपी दो सगे भाईयों सहित 6 आरोपियों को दोषी पाते हुये उन्हें आजीवन कारावास की सजा (Life imprisonment ) एवं 15-15 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला थाना नारखी से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 फरवरी 2016 की सुबह जगदीश पचौरी गांव के ही सुनील कुमार पुत्र मुरारी लाल शर्मा व अन्य लोगों से बात कर रहा था। उसी समय कुछ लोग अपने हाथों में असलाह लेकर आये और गाली गलौज करने लगे। चक्रेश पचौरी ने अपने भाई की लाईसेंसी रायफल से गोली चलाई जो सुनील के लगी और रामगिरी ने रायफल से गोली चलाई जो कृष्णगोपाल को लगी।

इन लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की जिससे शिवशंकर उर्फ भोला को गोली लगी और वह घायल हो गया। कई लोगों के मौके पर आने पर आरोपी फायरिंग करते हुये भाग गये। तीनों घायलों को अस्पताल लाया गया। जहां से आगरा रेफर कर दिया गया। आगरा ले जाते समय रास्ते में सुनील कुमार ने दम तोड़ दिया।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त राजपाल पुत्र बादशाह, राजवीर सिंह पुत्र बादशाह, नीरेश पुत्र राजपाल, रामगिरी पुत्र रघुवीर सिंह, सत्यप्रकाश पुत्र रामस्वरूप व हरिकेश पुत्र मेघ सिंह के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 चन्द्रशेखर द्वितीय के न्यायालय में हुई।

अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेन्द्र प्रताप चौहान ने बताया कि कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपितों को दोषी पाते हुये उन्हें सजा सुनाई है।

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