गोरखपुर। जिले की एक अदालत ने हत्या का जुर्म सिद्ध पाये जाने पर हत्यारोपी पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) एवं जुर्माने की सजा से गुरूवार को दंडित किया है।
सूत्रों ने बताया कि हत्या का जुर्म साबित होने पर अपर सत्र नयायाधीश ओम प्रकाश मिश्र ने जिले के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रहने वाले आशुतोष भट्ट,रामकरन, नितिन, दीपक सिंह और सतीश सोनकर को आजीवन कारवास (Life Imprisonment) एवं जुर्माने से दंडित किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह का कहना है कि घटना 12 फरवरी 2018 की रात करीब 11 बजे की है।
वादी लक्ष्मी नारायण सिंह अपने पुत्र अरविन्द सिंह व बहू ममता सिंह एक तिलक समारोह में गया हुआ था कि वापस होते समय अभियुक्तों ने अरविन्द सिंह को गोली मार दी जिससे उसकी माकै पर मौत हो गयी।