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हत्या के मामले में पूर्व विधायक व भाजपा नेता सहित चार को आजीवन कारावास

Life Imprisonment

life imprisonment

आजमगढ़। हत्या के 24 वर्ष पुराने मामले में बुधवार एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा तृतीय की अदालत ने पूर्व विधायक व भाजपा नेता अभय नारायण पटेल सहित चार आरोपितों को आजीवन कारावास (Life imprisonment) और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार रामनयन सिंह निवासी उर्दिहा नई बस्ती कोलवा थाना रौनापार के भाई संतराज को कोटे की दुकान आवंटित हुई थी। इससे पहले यह कोटा अभय नारायण पटेल को आवंटित था। इस बात से अभय रखते थे।

इस मामले को लेकर 22 अक्टूबर 1998 की शाम करीब सात बजे जब संतराज चांदपट्टी से घर आते समय रास्ते में अभय नारायण सिंह, लाल बिहारी सिंह, लाल बहादुर सिंह और हरेंद्र पुत्र लालू ने संतराज को रोका और गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अभय नारायण पटेल का नाम निकालते हुए तीन आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। दौरान मुकदमा वादी रामनयन के बयान पर अदालत ने 2001 में अभय नारायण सिंह पटेल को बतौर आरोपी न्यायालय में तलब किया।

अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने वादी मुकदमा समेत पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित पूर्व विधायक व भाजपा नेता अभय नारायण सिंह पटेल, लाल बहादुर, लाल बिहारी तथा हरेंद्र को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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