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दहेज हत्या में पति समेत तीन को उम्रकैद

Life Imprisonment

life imprisonment

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल ने दहेज हत्या के आरोप में पति सहित तीन आरोपितों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) एवं 50-50 जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार ग्राम तियरा निवासी हरिप्रकाश सिंह ने तहरीर दी थी कि पीयूष कांत सिंह, बृजेश सिंह व अनिल सिंह ने उनकी पुत्री की दहेज के कारण जला कर हत्या कर दी है। धारा 498ए, 304बी भारतीय दंड विधान व 3/4 डीपी एक्ट के तहत पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में पेश किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रभुत्व शास्त्रों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल ने आरोपी पति पियूषकान्त ,ससुर बृजेश सिंह और चचिया ससुर अनिल सिंह को दहेज हत्या के आरोप में आजीवन कारावास (Life Imprisonment) तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया । तीनों आरोपियों को सजा सुनाए जाने के बाद सजा भुगतने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच जिला कारागार भेज दिया गया।

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