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सगे भाई की हत्या के आरोप में भाइयों को उम्रकैद

Life Imprisonment

life imprisonment

पीलीभीत। जिले की अदालत ने सगे भाई की हत्या के आरोप में दो लोगों को उम्रकैद (Life Imprisonment) और 13 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने सुनवाई के बाद मृतक के सगे भाइयों को हत्या कर साक्ष्य छिपाने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक को 13 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।

बिलसंडा थाने में क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि उसकी शादी घटना से करीब आठ वर्ष पूर्व हुई थी। वादिनी के पति पांच भाई थे और पति के अक्सर मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाने के बाद जेठ महेंद्र और राकेश वादिनी को परेशान व छेड़छाड़ करते थे। जब उसने इसकी शिकायत की तो दोनों अभियुक्त पति से भी झगड़ने लगे थे।

घटना से दो साल पहले एक बार छेड़छाड़ करने पर शिकायत बिलसंडा थाने में की थी लेकिन बाद में सुलह समझौता हो गया था उसके बाद वादिनी अपने पति संग गुजरात चली गई। वर्ष 2018 में वह वापस घर आ गईं। समस्या से निजात पाने के लिए पति ने वादिनी को मायके भेज दिया। 18 मई 2018 को सूचना मिली कि उसके पति की मौत हो गई है और उसका शव ग्राम बमरौली के खेत में मिला है। इस सूचना पर वादिनी अपनी ससुराल पहुंच गई।

कुछ दिन बाद पता चला कि उसके पति की हत्या जेठ महेंद्र व राकेश ने गन्ने के खेत में ले जाकर गला दबाकर कर दी। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ हत्या कर साक्ष्य छिपाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। मुकदमे की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने दोनों अभियुक्त महेंद्र और राकेश को अपने भाई रामसागर की हत्या व साक्ष्य छिपाने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास (Life Imprisonment) व प्रत्येक को 13 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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