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पुत्रवधू की हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास

Life Imprisonment

life imprisonment

बांदा। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने पुत्रवधू की हत्या के आरोप में बुधवार को एक बुजुर्ग को उम्रकैद (Life Imprisonment) और जुर्माने की सजा सुनाई।

लोक अभियोजक डॉ महेंद्र द्विवेदी व विमल सिंह ने बताया कि जिले के बबेरू थाना क्षेत्र के परास गांव निवासी गोविंद आरख ने आरती नामक एक युवती से प्रेम विवाह किया था। इस विवाह से उसका पिता विशोसर नाराज था और अक्सर अपनी बहू को प्रताड़ित करता था। तीन सितंबर वर्ष 2015 को गोविंद मजदूरी के लिए घर से बाहर निकला हुआ था कि मौका पाकर ससुर विशोसर ने अपनी बहू को गोली मार दी जिससे वह घायल हो गई।

घायल आरती को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू लाया गया जहां से उपचार के लिये उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। पांच सितंबर वर्ष 2015 को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र गोविंदा की तहरीर पर पिता विशोसर के विरुद्ध थाने में मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने विवेचना किया और दो दिसंबर वर्ष 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान गोविंद आरख पिता के मोह में अपने बयानों से मुकर गया। जिसके बाद अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 11 साक्ष्य पेश किए।

विशेष न्यायाधीश एससी एसटी/ द्वितीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना की अदालत में पत्रावली के साक्ष्यों और पक्ष विपक्ष की दलीलों के आधार पर हत्या का दोष सिद्ध होने आरोपी विशोसर को न्यायालय ने आजीवन कारावास (Life Imprisonment) व 42 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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