Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद

Life Imprisonment

life imprisonment

सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में साेनभद्र की एक अदालत ने करीब डेढ़ वर्ष पूर्व हुई शबाना निशा हत्याकांड (Murder) के मामले में दोषी को उम्रकैद (Life Imprisonment) और 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने बुधवार को दोषी मोहम्मद शाहबाज अंसारी को उम्रकैद व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक शक्तिनगर थाने में दो मई 2021 को दी तहरीर में थाना क्षेत्र के चंदुआर गांव निवासी शब्बीर अली ने कहा था कि उसकी बहन शबाना निशा (21) खड़िया निवासी मोहम्मद शाहबाज अंसारी (24) के साथ डेढ़ वर्ष से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। 20 दिन पूर्व उसकी बहन को एक लड़की पैदा हुई थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर शाहबाज ने शबाना निशा की पेचकस से गोदकर हत्या कर दी।

इस तहरीर पर शक्तिनगर पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज कर लिया और पुलिस विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत पाए जाने पर विवेचक ने न्यायालय में मोहम्मद शाहबाज अंसारी के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी मोहम्मद शाहबाज अंसारी को उम्रकैद व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

Exit mobile version