बाराबंकी। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी की एक अदालत ने रुपयों के लेन-देन में हुई हत्या (Murder) के एक मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और 30 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित अवस्थी ने गुरुवार को बताया कोतवाली फतेहपुर के ग्राम बुधिया पुर निवासी पृथ्वी पाल ने थाना मोहम्मदपुर खाला के ग्राम एडौरा के संतोष कुमार को 25 लाख रूपये उधार दिया था। यह रुपया उन्होंने त्रिशक्ति पावर प्लांट बसंतापुर की स्थापना में दिया था। 25 मई 2017 को संतोष कुमार व उनके पिता रामचंद्र व एक अन्य ने रामनगर में पैसा देने के लिए बुलाया था।
दूसरे दिन पृथ्वीपाल का क्षत-विक्षत शव मदनापुर खैरा रेलवे क्रॉसिंग के ट्रैक पर पड़ा पाया गया। संतोष कुमार ने रुपया हड़पने के लिए पृथ्वी पाल की हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने के लिए शव को ट्रैक पर रख दिया था। घटना की रिपोर्ट मृतक के पुत्र मनोज कुमार ने दर्ज कराई थी।
विवेचना के पश्चात पुलिस ने संतोष कुमार व उनके सहयोगी सुदर्शन तथा रामसेवक के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त संतोष कुमार को अमानत में खयानत तथा हत्या व साक्ष्य छिपाने की धाराओं में दोषी पाते हुए उम्रकैद (Life Imprisonment) व 30 हजार रूपये जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने आरोपी सुदर्शन व रामसेवक को संदेह के लाभ में दोषमुक्त करार दिया है।