बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर न्यायालय में एक महिला की हत्या (Murder) के चार आरोपियों के दोषी पाये जाने के बाद शनिवार को आजीवन कारावास की सजा एवं सात -सात हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवेंद्र सिंह ने बताया कि गत वर्ष 2021 में जिले के सिकंदराबाद कस्बे में नामजद अभियुक्त दिलशाद, जावेद, दानिश व गुलफाम ने घर में घुसकर महिला पिंकी के सिर में लोहे का झुरमुट मारकर हत्या (Murder) कर दी थी।
अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश – 15 के न्यायाधीश हेमंत कुमार ने चारों अभियुक्तों को आज दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं सात -सात हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।