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राजमिस्त्री के हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Murder

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भदोही। उत्तर प्रदेश में भदोही जिले की एक स्थानीय अदालत ने राजमिस्त्री से विवाद के दौरान गड़ासे से गले पर हमला कर हत्या (Murder) करने के दोषी को गुरूवार को आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया ।

डीजीसी दिनेश कुमार पांडेय ने बताया कि 30 जुलाई 2023 को थाना औराई क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम सहसेपुर में राजमिस्त्री आरोपी के घर पर दीवाल की जोड़ाई का कर रहा था। इस दौरान कार्य कर रहे राजमिस्त्री से विवाद के दौरान आरोपी द्वारा गले पर बांका व गड़ासा से जानलेवा हमला कर हत्या (Murder) कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व डी.जी.सी. दिनेश कुमार पाण्डेय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गुरुवार को सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह द्वारा हत्या के दोषी अभियुक्त मनीष सिंह (26)पुत्र दान बहादुर, निवासी सहसेपुर, थाना औराई, जनपद भदोही को आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया ।

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