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विवाहिता की हत्या के दोषी व्यक्तियों को उम्रकैद

Life Imprisonment

life imprisonment

नोएडा। गौतम बुद्ध नगर जिला की एक स्थानीय अदालत ने वर्ष 2017 में एक विवाहिता की हत्या के मामले में उसके पति और सास-ससुर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रह्मजीत सिंह भाटी ने बताया कि जेवर के चौरौली गांव में 27 जुलाई 2017 को विवाहिता अंशु की गला दबाकर हत्या कर दी गयी थी। आरोपियों ने हत्या करने के बाद शव पर केरोसिन तेल डालकर जला दिया था। इसके बाद उसके परिजनों को सूचना दी थी कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है।

परिजनों ने इस मामले में विवाहिता के पति होमगार्ड देवेंद्र, सास विजयवती और ससुर चेतराम के खिलाफ दहेज हत्या की शिकायत की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि महिला की हत्या करने के बाद केरोसिन तेल डालकर शव को जलाया गया था।

उन्होंने बताया कि इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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