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पत्नी की हत्या के अभियोग में आजीवन कारावास

Life Imprisonment

life imprisonment

मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के लिए दोषी पाए जाने पर पति को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) के दण्ड से दण्डित किया है साथ ही साथ दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार कि लालगंज थाना क्षेत्र के नेवढ़िया गांव निवासी योगेन्द्र पाठक ने 12 मार्च 2020 को शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया था कि उनकी पुत्री की हत्या उसके पति प्रशान्त मिश्रा ने कर दी है। प्रशांत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला अपर जिला जज के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों एवं अन्य कागजी साक्ष्यों का तथा बचाव पक्ष के साक्ष्यों का परिक्षण कर पति प्रशान्त के उपर दोष सिद्ध पाया।

न्यायाधीश ने बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत दलीलों को अस्वीकार कर दिया। आज खुली अदालत में आजीवन कारावास (Life Imprisonment) के दण्ड से दण्डित किया साथ ही साथ दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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