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हत्या के मामले में पिता-पुत्र समेत 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा

Life Imprisonment

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हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने एक फैसले में हत्या (Murder) के मामले में आरोपित पिता-पुत्र समेत पांच लोगों को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास (Life imprisonment) की सजा सुनाई है। जज ने इन आरोपितों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना (Fine) भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। हत्यारोपितों में मृतक की पत्नी भी शामिल रही।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर त्रिपाठी ने बताया कि थाना कछौना क्षेत्र के दीन नगर निवासी अबरार अतीक शफीक दोनों सगे भाई रमजान तहरु निशा ने 26 जुलाई 2015 को शमशाद पर पेट्रोल डालकर उसकी हत्या (Murder) कर दी। इस मामले की रिपोर्ट मृतक शमशाद के पिता बकरी दी निवासी लटेना प्रतापपुर थाना बघौली ने दर्ज कराई।

उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2015 की सुबह उसके बेटे शमशाद का पत्नी से पैसा मांगने को लेकर विवाद हुआ था। इसी को लेकर घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में मृतक शमशाद की पत्नी तहरू निशा भी आरोपित रही व उसका भाई अबरार भी आरोपित रहा।

सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलील को सुनकर पांचों आरोपितों पर हत्या का जुर्म साबित पाया और उन्हें आजीवन कारावास (Life imprisonment) की सजा सुनाई। जज ने इन आरोपितों पर दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद की सजा भी भुगतनी पड़ेगी।

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