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दुष्कर्म और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Life Imprisonment

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मुजफ्फरनगर। पॉक्सो अदालत ने आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड लगाया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने गुरुवार को बताया कि थाना मंसूरपुर क्षेत्र के गांव मुबारिकपुर निवासी वादी मुकदमा विजेन्द्र ने थाना पर 30 जुलाई 2020 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि अभियुक्त सुनील उर्फ तोता उसकी आठ वर्षीय पुत्री को बाइक पर बैठा कर ले गया।

एक सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म कर उनकी पुत्री की हत्या कर दी। साक्ष्य को छुपाने के लिए उसने शव को विनीत के गन्ने के खेत में छुपा दिया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया।

इस मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी की पॉक्सो एक्ट की प्रधान कोर्ट में हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए मुकदमा सिद्ध करने के लिए विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा, राजेश सैनी, मनमोहन वर्मा ने 10 लोगों की गवाही कराते हुए अपनी दलील व सबूत पेश किये।

न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील व सबूतों के साथ गवाहों के बयान पर गौर करते हुए अभियुक्त सुनील उर्फ तोता को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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