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सात वर्षीया मासूम बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

Life Imprisonment

life imprisonment

आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले की दीवानी अदालत ने शनिवार को सात वर्षीया मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म (Rape) के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) तथा साठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रवीश कुमार अत्री ने आज यह फैसला सुनाया।

विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र के अनुसार कंधरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 9 फरवरी 2021 को सात वर्षीया मासूम बच्ची पीड़िता घर पर अकेली थी कि तभी गांव का शक्तिमान पीड़िता को बहला-फुसलाकर साइकिल पर बैठा कर खेतों की तरफ ले गया और दुष्कर्म किया और चुप रहने की धमकी दी। पीड़िता ने आपबीती मां को बताई।

मामले में जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी शक्तिमान के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता, पीड़िता की माता, डॉ. रश्मि सिन्हा, विवेचक उपनिरीक्षक दिनेश कुमार सिंह तथा डॉक्टर चंद्र प्रकाश गुप्ता को बतौर साक्षी न्यायालय में पेश किया।

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शक्तिमान को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) तथा साठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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