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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

Life Imprisonment

life imprisonment

प्रतापगढ़। जिले में अपर जनपद न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) पंकज कुमार श्रीवास्तव ने 11 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 20 दिन के भीतर सुनवाई पूरी कर आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद (Life Imprisonment) एवं जुर्माने की सजा सुनाई है।

जिले के संयुक्त निदेशक (अभियोजन) हवलदार सिंह ने गुरुवार को बताया कि आरोपी राजकुमार उर्फ फुटानी मौर्य, निवासी सराय संसारा थाना लालगंज को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 31 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। इस मामले में पीड़िता का पिता जिले के नगरीय इलाके में किराये पर कमरा लेकर पत्नी व बेटा बेटी के साथ रहता है।

गत 03 जून को दिन में लगभग 02 बजे उसकी 11 साल की बेटी अपने 08 वर्षीय भाई के साथ अकेली थी। तभी उसका पूर्व परिचित राजकुमार आया और भाई को बहला-फुसलाकर किचन में बंद कर दिया तथा बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया।

सिंह ने बताया कि इस केस की प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चन्द्र त्रिपाठी ने की। त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने इस मुकदमे में 26 जुलाई को संज्ञान लिया और 05 अगस्त को आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। त्रिपाठी ने यथाशीघ्र सभी गवाहों की गवाही करायी। अदालत ने 23 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस पूरी कर 24 अगस्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषसिद्ध करार दिया।

अदालत ने महज 20 दिन में इस मुकदमे का निस्तारण करते हुए गुरुवार को दोषी को सजा भी सुना दी। जिलाधिकारी डा नितिन बंसल एवं पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने पीड़ित पक्ष को त्वरित न्याय मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये सभी संबन्धित पक्षों को बधाई दी।

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