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हत्या के मामले में सगे भाइयों को उम्रकैद

Life Imprisonment

life imprisonment

बांदा। उत्तर प्रदेश मे बांदा जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में मंगलवार को दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और जुर्माने की सजा सुनाई।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील तिवारी ने बताया कि चिल्ला थाना क्षेत्र के अतराहट गांव निवासी चुन्नू प्रजापति की जमीनी विवाद में 19 अगस्त 2017 को हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में अतराहट गांव निवासी रामनाथ व सुखराज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।

जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने रामनाथ व सुखराज दो सगे भाइयों को दोषी पाया और 29 जनवरी 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कमरूजमा खान की अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को राम नाथ अथवा सुखराज को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और 10- 10 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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