मथुरा। उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने हत्या के आरोपी दो सगे भाइयों समेत तीन अपराधियों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और 18-18 हजार जुर्माने का फैसला सुनाया।
अपर सत्र न्यायाधीश पंचम मथुरा कमलेश पाठक ने सोमवार को यह निर्णय दिया। अभियोजन पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश उपाध्याय ने बताया कि 10 अप्रैल 2012 को मोटरसाइकिल सवार रिफाइनरी थाने के ग्राम भुड़रसू निवासी दो सगे भाइयों रनवीर और हाकिम तथा नारायण सिंह भुड़रसू गांव निवासी त्रिवेनी देवी, उनके बेटे सुरेश और दामाद पप्पू पर को गोली मार दी थी। इस घटना में सुरेश की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी।
बहस के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि घटना में परिजनों के अलावा कोई गवाह नही है जबकि सरकारी वकील का तर्क था कि परिजन सबसे अधिक प्रभावी गवाह होते हैं। अभियुक्तों ने जघन्य अपराध किया है तथा उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए।
न्यायाधीश ने बचाव पक्ष की दलीलों को अस्वीकार करते हुए डाक्टरी रिपोर्ट, 13 गवाहों के बयान के आधार पर धारा 302/34 आईपीसी में दो सगे भाइयो रनवीर , हाकिम तथा तीसरे अभियुक्त नारायण सिंह को आजीवन कारावास भोगने तथा प्रत्येक पर दस हजार जुर्माने की सजा सुनायी।