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हत्या के दोषी तीन सगे भाइयों को उम्रकैद

Life Imprisonment

life imprisonment

आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ की एक अदालत ने बुधवार को हत्या (Murder) के मामले में तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) तथा प्रत्येक को दस दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर आठ धनंजय कुमार मिश्रा ने सुनाया। शासकीय अधिवक्ता शिवाश्रय राय तथा आनंद सिंह के अनुसार आज़मगढ़ जिले के मेहनगर कस्बे के निवासी दशरथ सेठ अपने भाई जयप्रकाश के साथ पांच जुलाई 1997 को एक गांव में जेवर दे कर घर वापस आ रहे थे। दोनो भाई असौसा गांव में नहर किनारे गुजर रहे कि मेहनगर कस्बे के ही अनिल, सुनील तथा अजीत वहां आ गए और पुरानी जमीनी रंजिश में जयप्रकाश की गोली मार कर हत्या कर दी।

पुलिस से जांच पूरी करने के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता शिवाश्रय राय तथा आनंद सिंह ने वादी मुकदमा दशरथ,डॉक्टर ए के मिश्रा, ओमप्रकाश उर्फ हरिओम,अब्दुल अजीज तथा ऋषि नारायन सिंह को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अनिल कुमार,सुनील कुमार तथा अजीत को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) तथा दस दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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