हमीरपुर। जिले के मौदहा क्षेत्र में हत्या के 11 साल पुराने मामले में अदालत ले तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुये उम्रकैद (Life Imprisonment) और दस दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
अपर जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार खरवार की अदालत ने मंगलवार को यह सजा सुनायी। अभियोजन पक्ष के अनुसार कम्हरियां गांव निवासी कमरूद्दीन 18 अक्तूबर 2011 को अपने भाई कमालुद्दीन के साथ गांव के बस स्टॉप सामान लेने गया था। रास्ते में गांव के आशिक अली, आबिर अली जामिन अली एवं कमालुद्दीन ने घेर लिया।
आविर अली ने उसके भाई कमालुद्दीन के पेट में तमंचे से फायर झोंक दिया जिससे उसकी मौत हो गई। जब वह आबिर अली को पकड़ने को दौड़ा तो कमालुद्दीन ने उस पर फायर कर दिया मगर वह बाल-बाल बच गया।
कमरुद्दीन ने चार लोगो के खिलाफ मौदाहा थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष श्रीवास्तव व रामबाबू अवस्थी ने बताया कि आरोपी आशिक अली की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है। अदालत ने तीन आरोपियों आबिर अली जामिन अली व कमालुद्दीन को दोषी करार दिया है।