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हत्या में दोषी पाये गये दो आरोपियों को आजीवन कारावास

Life Imprisonment

life imprisonment

कौशांबी। जिले के एक अदालत में हत्या के 8 वर्ष पुराने मामले मे दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा के साथ प्रत्येक पर 55000 रुपए अर्थ धन की सजा आज सुनायी।

अभियोजन के अनुसार 26 अगस्त 2015 को वादी द्वारा महेवा थाना में सूचना दर्ज कराई गई कि शिव भोला निवासी घोघकापुरवा , हरकिशन निवासी निगहा थाना महेवा घाट ,दोनों ने मिलकर उसके बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध अभियोग दर्ज करने के बाद विवेचना प्रचलित की गई विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया ।

अदालत ने उभय पक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया ,जिस पर आज अपर जिला जज 7 उत्कर्ष यादव द्वारा अभियुक्त शिव भोला और हरिकिशन को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा के साथ प्रत्येक पर 55000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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