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हत्या के आरोप में दो को उम्रकैद

Life Imprisonment

life imprisonment

चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट की एक अदालत ने भाई की हत्या करने के दोषी समेत दो लोगों को उमकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनायी है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुन्दर मिश्रा ने साेमवार को बताया कि कर्वी कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत विनायकपुर गांव के निवासी पुष्पेन्द्र सिंह ने छह जून 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बडा भाई हेमराज सिंह गांव के ही रामचन्द्र के साथ पांच जून 2020 की शाम घर से कहीं गया था।

दूसरे दिन 6 जून को हेमराज का शव गांव के खेत में पडा हुआ मिला। पुष्पेन्द्र ने अपने भाई की हत्या के लिए रामचन्द्र पर संदेह जाहिर करते हुए हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

विवेचना के दौरान इस मामले में उजागर हुआ कि पुष्पेन्द्र ने ही रामचन्द्र के साथ मिलकर अपने बडे भाई हेमराज की हत्या की है और अपराध छिपाने के उद्देश्य से रामचन्द्र पर संदेह जाहिर करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुष्पेन्द्र के पास मृतक हेमराज का मोबाइल और लोवर आदि सामग्री भी बरामद हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में पुष्पेन्द्र और रामचन्द्र को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी पुष्पेन्द्र और रामचन्द्र को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा और 10-10 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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