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हत्या के दोषी दो दोस्तों को आजीवन कारावास

Life Imprisonment

life imprisonment

मथुरा। 02 जनवरी 2013 में अपने ही दोस्त का अपहरण कर उसकी हत्या के दोषी दो दोस्तों को सोमवार को एडीजे अतिरिक्त पोक्सो एक्ट प्रथम राम राज द्वितीय ने आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और 25-25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। जबकि तीसरे साथी की जुबेनाइल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। यह जानकारी सोमवार शाम शासन की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार शर्मा ने दी।

गौरतलब हो कि बलदेव थाना क्षेत्र के ग्राम कचनऊ निवासी धर्मेन्द्र कुमार 02 जनवरी 2013 की सुबह घर से डायट सेंटर जाने की कह कर निकला था। शाम तक जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने उसकी तलाश शुरू की।

4 जनवरी को धर्मेन्द्र के नम्बर से परिजनों के पास किसी ने फोन किया और फिरौती की मांग की। इसके बाद भाई रविन्द्र ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस धर्मेन्द्र की तलाश में जुटी थी । 9 जनवरी को आगरा पुलिस ने अछनेरा स्थित नहर से एक युवक का शव बरामद किया। शव की पहचान रविन्द्र ने अछनेरा पहुंच कर अपने भाई धर्मेन्द्र के रूप में की थी।

रविन्द्र ने सोनू उर्फ सुनील पुत्र प्रेमपाल निवासी ऊंचागांव थाना सादाबाद जनपद हाथरस, सुनील पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी मोती नगर बालाजीपुरम थाना हाईवे व एक नाबालिग सहित तीन के खिलाफ फिरौती के लिए भाई का अपहरण और हत्या करने की रिपोर्ट बलदेव थाने में दर्ज कराई थी।

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