बुलन्दशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने शनिवार को हत्या के दो अभियुक्तों को उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनायी है।
विशेष लोक अभियोजक केशव देव शर्मा ने बताया कि कोतवाली बुलंदशहर देहात क्षेत्र के ग्राम आलमगीरपुर उर्फ नैनसुख निवासी दीपक कुमार ने वर्ष 2016 में शिवकुमार नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। शिवकुमार उस समय पुलिस लाइन बुलन्दशहर में जेटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था।
इस सम्बन्ध में 26 जुलाई 2016 को थाना कोतवाली देहात पर धारा- 147,148, 302 3(2)5 एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
पुलिस की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय एडीजे-1 विजयपाल ने दोष सिद्ध पाये जाने पर दीपक कुमार व राहुल कुमार को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया।