सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले की एक अदालत ने हत्या के दोषी दो अभियुक्तों को उम्रकैद (Life Imprisonment) और 30 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
जिला जज बबीता जी ने सोमवार को सोनू और कान्ता को दहेज की मांग करने और गंगा उर्फ मोनू की गला दबा कर हत्या करने के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास (Life Imprisonment) व तीस हजार के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई हालांकि दोनो को दहेज प्रतिशोध अधिनियम से मुक्त कर दिया।
उल्लेखनीय हैं कि चार अप्रैल 2019 को चिलकाना थाने में दहेज प्रतिशोध अधिनियम के अन्तर्गत मामला पंजीकृत हुआ था।