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कांस्टेबल के साथ लूटपाट व हत्या के जुर्म में दो लोगों को उम्रकैद

Life Imprisonment

life imprisonment

मुजफ्फरनगर। जिले की एक स्थानीय अदालत ने छह साल पहले एक पुलिस कांस्टेबल (Constable) को लूटने (Loot) और उसकी हत्या (Murder) करने के जुर्म में सोमवार को दो लोगों को दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शकूर हसन ने दोषियों डेनिस बाल्यान और विचित्र उर्फ रवि पर 24-24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।  लोक अभियोजक नीरज मलिक के अनुसार, दोनों ने रमण कुमार नाम के एक पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसकी बाइक और अन्य कीमती सामान लूट लिया था।

मलिक ने बताया कि घटना 14 जनवरी 2016 की है जब कुमार बिजनौर से शामली स्थित अपने गांव सिमभल्का आ रहा था। उसका शव टिटावी थाना क्षेत्र के गन्ने के खेत से बरामद किया गया था।

पलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके पास से लूटा गया कीमती सामान बरामद कर लिया था।

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