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पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद

Life Imprisonment

life imprisonment

शामली। जिले की एक अदालत ने फावड़े से प्रहार कर पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को उम्रकैद (Life Imprisonment) और 75 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

खाने में सलाद न मिलने से क्षुब्ध आरोपी ने दो वर्ष पूर्व अपनी पत्नी और पुत्र पर फावड़े से जानलेवा हमला किया था, जिसमें महिला की मौत हो गई थी, जबकि उसका पुत्र गम्भीर रूप से घायल हुआ था।

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि 31 मई 2021 को बाबरी थाना क्षेत्र के गांव गोगवान जलालपुर निवासी मुरली ने खाने में सलाद न मिलने से क्षुब्ध होकर अपनी पत्नी सुदेश व पुत्र अजय पर फावड़े से ताबड़तोड़ प्रहार किए थे, जिसमें महिला की मौत हो गई थी, जबकि उसका पुत्र गम्भीर रूप से घायल हो गया था। हमले में युवक की एक आंख पूरी तरह खराब हो गई थी।

आरोपी के चचेरे भाई रामनिवास ने थाना बाबरी पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य की अदालत में विचाराधीन था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए, जिसमें मृतका के भाई, पुत्र व भतीजे ने भी गवाही दी थी।

डीजीसी संजय चौहान ने अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में मामले की पैरवी की। शनिवार को दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात जनपद न्यायाधीश ने आरोपी मुरली को दोषी करार देते हुए आजीवन कैद-ए-बामुशक्कत (Life Imprisonment) व 75 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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