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हत्या के मामले में एक को उम्रकैद

Life Imprisonment

life imprisonment

बांदा। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को हत्या का दोष सिद्ध होने के बाद एक युवक को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और जुर्माने की सजा सुनाई।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि सात फरवरी वर्ष 2014 को रुपए के लेनदेन के विवाद में कोतवाली नगर क्षेत्र के छाबी तालाब मोहल्ला निवासी बिंदु उर्फ अवधेश धुरिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बांदा नगर कोतवाली पुलिस ने घटना का मुकदमा छाबी तालाब मोहल्ले के ही निवासी योगेंदर उर्फ जोगेंदर उर्फ जग्गा नामक युवक के विरुद्ध नामजद दर्ज किया और उसे दो दिन बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

पुलिस ने घटना की विवेचना में मिले तथ्यों के आधार पर दो अप्रैल वर्ष 2014 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। जहां अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में घटना के पांच साक्ष्य पेश किए गए।

शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमरुज्जमा खान ने पक्ष विपक्ष की दलीलों और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर जोगेंदर उर्फ जग्गा को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास (Life Imprisonment) व 15 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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