जगदलपुर। जिले के भानपुरी क्षेत्र अंर्तगत चारगांव सडक़पारा में 22 फरवरी 2020 को जादू टोने का आरोप लगाकर पुत्र एवं पत्नि के सामने मनचीत कश्यप की हत्या 14 ग्रामीणों ने पीट-पीटकर की थी ।
इन 14 ग्रामीणों सोनूराम बघेल, रामलाल कश्यप, फुलनाथ कश्यप, मंगियाराम, जयनाथ कश्यप, सहदेव नेताम, सुकमन कश्यप, खेलुराम बघेल, सुकुराम कश्यप, लखेश्वर कश्यप, गागरा कश्यप, अन्नुलाल नेताम, लेशनराम कश्यप, गंगाराम कश्यप, सभी निवासी भानुपरी चारगांव के खिलाफ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश व पीठासीन न्यायाधीश डीआर देवांगन ने फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास (Life imprisonment ) की सजा सुनाई है।
विदित हो कि 22 फरवरी 2020 को भानपुरी के चारगांव सडकपार निवासी मनचीत कश्यप शाम को अपने घर में अपने पुत्र नकुल कश्यप के साथ बात कर रहा था।
इसी दौरान गांव 14 लोग उनके घर पहुंचे और मनचीत कश्यप पर जादू-टोना करने का आरोप लगाते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसे छुड़ाने के लिए पुत्र नकुल व पत्नी दशई कश्यप भी बीच में आई लेकिन उन्होंने उनसे भी मारपीट की और घायल कर दिया।
हमले की वजह से मनचीत की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी गवाह पुत्र नकुल व पत्नी दशई कश्यप के बयान से हत्या के आरोपियों को दो साल बाद इस मामले में न्यायालय ने टोनही प्रताडऩा की धारा 04-05 तथा सीआरपीसी की धारा 302 के तहत सभी उक्त 14 हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास (Life imprisonment ) की सजा सुनाई है।