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बहन की हत्या के आरोपी सगे भाई को उम्रकैद

Life Imprisonment

life imprisonment

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की जिला न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल ने शनिवार को खुटहन थाना क्षेत्र के फतेहगढ़ गांव निवासी को बहन की हत्या (Murder) के आरोप में सगे भाई को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनायी है जबकि अन्य दो को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले में खुटहन थाना क्षेत्र के फतेहगढ़ गांव निवासी प्रदीप कुमार सिंह ने 10 अक्टूबर वर्ष 2014 में थाने पर लिखित तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराया था कि उनकी बहन अर्चना सिंह (18) घर के अंदर दरवाजे की कुंडी बंद करके आग लगाकर आत्महत्या कर लिया है।

पुलिस ने इस मामले का मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के दौरान पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाने वाले प्रदीप सिंह व भाभी रानी सिंह व मृतका की बहन के लड़के के खिलाफ धारा 302, 201 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अदालत ने मृतका के सगे भाई प्रदीप सिंह को आजीवन कारावास (Life Imprisonment)  की सजा सुनाई है वहीं इस मुकदमे में आरोपी रही अर्चना सिंह और मृतका के बहन के लड़के को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।

अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह कप्तान ने सरकार की तरफ से पैरवी किया।

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