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ऑनर किलिंग मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास

Writer D by Writer D
19/01/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, सहारनपुर
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Life Imprisonment

life imprisonment

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सहारनपुर। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने ऑनर किलिंग के एक मामले में लड़की उजमा के पिता हिफजुर रहमान और भाई साजेब को बुधवार को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया।

अपर जिला न्यायाधीश सरला दत्ता ने मामले की सुनवाई के बाद पिता-पुत्र को यह सजा सुनाई।

सरकारी वकील अमित त्यागी के मुताबिक 28 सितंबर 2016 की रात थाना कुतुबशेर क्षेत्र में उजमा की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों का कहना था कि मोहल्ला निवासी एक युवक अताउर रहमान उजमा के साथ छेड़छाड़ करता था। जिसकी पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुलिस तफ्तीश में यह बात सामने आई कि उजमा और अताउर रहमान के बीच प्रेम संबंध थे। जिसके चलते उसके पिता और भाई ने उसकी हत्या कर दी थी।

Tags: Saharanpur news
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