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बेटे की हत्या करने वाले पिता को उम्रकैद, कोर्ट ने कहा- यह मानवीय रिश्तों और विश्वास का कत्ल है

life imprisonment

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उत्तर प्रदेश में जौनपुर की जिला अदालत ने बेटे की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अभियुक्त पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सरायख्वाजा इलाके भकुरा गांव निवासी शिव कुमार सिंह ने 22 मई 2019 को लाइसेंसी बंदूक से अपने बेटे अमित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद अमित की मां सुषमा सिंह ने पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। बाद में सुषमा सिंह और दूसरा बेटा अंकित अपने बयान से मुकर गए थे।

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इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने कहा के पिता द्वारा न/न केवल अपने युवा पुत्र की हत्या की गई, बल्कि पिता पुत्र के पावन रिश्ते की भी हत्या की गई। जिसकी उंगली पकड़कर बेटे ने चलना सीखा उसकी छत्रछाया में अपने भविष्य के सपने देखे और उसी के उसकी हत्या कर दी, यह मामला मानवीय रिश्तो व विश्वास का कत्ल है।

उन्होंने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों व साक्ष्यों के आधार पर बेटे की हत्या करने वाले अभियुक्त पिता शिव कुमार सिंह को आजीवन कारावास के साथ दस हजार रुपये जुर्माना लगाया।

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इस मुकदमे की पैरवी डीजीसी अनिल सिंह कप्तान ने की।

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