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हत्यारोपी तीन पुत्रों सहित मां को उम्र कैद

Life Imprisonment

life imprisonment

जौनपुर। जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय) शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत ने बरसठी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर आठ वर्ष पूर्व की गई हत्या के आरोप में तीन पुत्रों व मां को हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास (Life Imprisonment) तथा 37 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।

अभियोजन के अनुसार जिले में बरसठी थाना क्षेत्र के टकटैया ग्राम निवासी सौरभ कुमार यादव ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि वह 30 अप्रैल 2014 को पूरे परिवार के साथ अपने मकान में सोया हुआ था कि जमीनी रंजिश को लेकर उसके पड़ोसी अखिलेश कुमार, अजय कुमार, विनोद कुमार पुत्र गण रामचंदर तथा केसरा देवी पत्नी राम चन्दर अचानक घर में घुस आए और जान से मारने की नियत से चाकू, गड़ासा, सरिया से हमला करने लगे।

उसके पिता राम अचल को कई चाकू मारे और हाथ पैर तोड़ दिए तथा माता सुमित्रा का भी हाथ पैर तोड़ दिए तथा सौरभ को भी जान से मारने की नियत से उठा ले गए किंतु उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचायी। घटना के 3 घंटे बाद ही घायल राम अचल यादव की मृत्यु हो गई।

पुलिस ने विवेचना कर के आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने सगे भाई अखिलेश यादव, विनोद कुमार यादव, अजय कुमार यादव तथा उनकी माता केशरा देवी उर्फ हौशिला देवी को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए उम्र कैद 37 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने की आधी धनराशि वादी मुकदमा को देने का भी आदेश दिया।

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