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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

Life Imprisonment

life imprisonment

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की जिला अदालत ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) व 13 हजार के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है ।

अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त इन्द्रपाल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 13 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित करने की सजा सुनाई। इस मामले में सह अभियुक्त पूनम को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त किया ।

उल्लेखनीय है कि 17 अगस्त वर्ष 2017 को थाना फतेहपुर में अज्ञात अभियुक्त गणो ने अज्ञात व्यक्ति को चोट पहुंच कर हत्या की सूचना पर मामला पंजीकृत हुआ था।उपरोक्त अभियोग अपर जिला सत्र न्यायाधीश के कक्ष में विचाराधीन था।

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