रायबरेली। उत्तर प्रदेश में रायबरेली की एक अदालत ने हत्या (Murder) के सात दोषियों को आजीवन कारावास और ढाई लाख से अधिक अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील अवधेश पांडेय ने मंगलवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रभात कुमार यादव की अदालत ने हत्या (Murder) के सात दोषियों को आजीवन कारावास और दो लाख 55 हज़ार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
बताया गया कि हरचंदपुर इलाके में साल 2019 के मामले में धीरेंद्र सिंह उर्फ दीपू सिंह, रामदेव उर्फ राम आसरे, शिवराज सिंह, अल्ताफ खां, आफाक खां, गुडु पासी और योगेंद्र सिंह को हत्या और हत्या (Murder) के प्रयास आदि में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और दो लाख 55 हज़ार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील के अनुसार मृतक शिव प्रताप सिंह उर्फ शिवा सिंह के यहां उसके बच्चे का मुंडन था और रामायण बैठी थी, जिसकी वजह से वह और उसका भाई समान लेने गए थे। दोषियों ने उसी दौरान मृतक और उसके भाई गोपाल सिंह पर गांव की चुनावी रंजिश के कारण जान लेवा हमला किया था जिसमे शिवा सिंह की मौत हो गयी थी और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस प्रकरण में लोक अभियोजक निर्मल कुमार गौड़ और सरकारी वकील अवधेश पांडे ने सराहनीय पैरवी की।