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पुत्री के साथ दुराचार के आरोपी को उम्रकैद

Life Imprisonment

life imprisonment

चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले की एक अदालत ने नाबालिग पुत्री को हवस का शिकार बनाने वाले हैवान को उम्रकैंद (Life Imprisonment) की सजा सुनायी है।

विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय की अदालत ने आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 21 वें दिन दोष सिद्ध होने के बाद बुधवार को यह सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि मऊ थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग पुत्री ने थाने जाकर पिता द्वारा दुराचार करने की शिकायत की थी। बीती नौ जुलाई को हुई इस घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन 10 जुलाई को बाल कल्याण अधिकारी बालकिशुन ने दर्ज कराई थी।

पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने इस मामले में मऊ पुलिस टीम को त्वरित कार्यवाही करते हुए न्यायालय में भी प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए थे। इसके चलते प्राथिमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराकर कोर्ट में बयान कराए थे। साथ ही आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

पुलिस द्वारा इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने के 21 वें दिन विशेष न्यायधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने निर्णय सुना दिया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी पिता को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और 43 हजार अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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