आठ वर्ष पूर्व रामपुर थाना क्षेत्र के खेमापुर गांव में पांच वर्षीय मासूम हरिओम पर पेट्रोल छिड़ककर जलाकर मार डालने वाले आरोपित पट्टीदार अच्छेलाल उपाध्याय को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रकाश चंद्र शुक्ल ने दोषी करार देते हुए सोमवार को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि वादिनी को देने का आदेश हुआ।
मृत बच्चे की मां रानी उपाध्याय ने थाना रामपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादिनी और उसके पति का जेठ अच्छेलाल से हिस्सेदारी को लेकर घटना के तीन दिन पहले झगड़ा हुआ था।
19 मई 2013 को शाम छह बजे भूमि की रंजिश को लेकर पट्टीदार अच्छेलाल ने पांच वर्षीय बेटे हरिओम के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। वह अपनी दादी के साथ बैठा था। दादी बैजंती ने आरोपित को मना किया तथा हरिओम को बचाने की कोशिश की लेकिन, आरोपित बच्चे को जलाकर पेट्रोल पंप की तरफ भाग गया।
बच्चे को गंभीर हालत में वाराणसी ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी अच्छेलाल को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।