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सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को उम्रकैद

Life Imprisonment

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देवरिया। जिले की एक अदालत ने सोमवार को नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनायी है।

विशेष लोक अभियोजक सच्चिदानंद राय ने यहां बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) राकेश पटेल की अदालत ने सुनवाई के उपरांत सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों प्रभाकर चौबे, डेजी उर्फ सौरभ चौबे और अविनाश चौबे को नाबालिग का अपहरण कर जबरन शादी करने के लिए मारपीट करने तथा सामूहिक दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है।

श्री राय ने बताया कि दो दिसंबर 2013 को रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के भगवानपुर चौबे निवासी प्रभाकर और डेजी 14 वर्ष की किशोरी को उसके पिता से मिलवाने के बहाने बहला-फुसलाकर भगा ले गए और अपने साले बुग्गी उर्फ अविनाश के घर कुशीनगर ले जाकर दुष्कर्म किया।

मामले की तहरीर पीड़िता के पिता ने थाना रामपुर कारखाना में चार दिसंबर 2013 को दर्ज कराया था। उभय पक्ष के तर्को व साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात अदालत ने पाया कि तीनों आरोपियों ने रिश्ते को शर्मसार करते हुए नाबालिग किशोरी के साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया था ऐसे में तीनों आरोपियों के प्रति सहानुभूति बरतने का कोई आधार नहीं है! अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई है।

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