प्रतापगढ। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने हत्या (Murder) करने और शव छिपाने के दोषी दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है।
पर सत्र न्यायाधीश नंद प्रताप ओझा की अदालत ने शुक्रवार को राजू उर्फ राजेश केसरवानी तथा विनोद कुमार साहू को सुभाष केसरवानी की हत्या का दोषी मानते हुये आजीवन कारावास तथा 70-70 हजार रूपया अर्थदण्ड से दंडित किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सुभाष केसरवानी को 17 जनवरी 2014 को राजू केसरवानी ने फोन कर बुलाया था और चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। शव को रेलवे फाटक कुंडा के पास स्थित ईदगाह के बगल में दफन कर दिया।
अभियोजन की ओर से न्यायालय में आठ गवाहों को पेश किया गया , दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने आज दोनो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी राकेश प्रताप सिंह ने की।