नई दिल्ली। दिल्ली में शराब (liquor) बेचने वाले प्राइवेट दुकानदार अब सस्ते में शराब बेच पाएंगे। आबकारी विभाग ने शराब (liquor) बेचने वाली निजी दुकानों को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर 25 फीसदी कीमत तक की छूट देने की मंजूरी दे दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है। दिल्ली सरकार ने फरवरी में शराब की बोतलों पर दी जाने वाली छूट एवं बिक्री स्कीम पर रोक लगा थी। यह फैसला कोविड-19 की रोकथाम से जुड़ी पाबंदियों का ठीक से पालन नहीं हो पाने और बाजार में अनुचित बर्ताव की वजह से किया गया था।
आदेश में कही गई है ये बात
दिल्ली के आबकारी आयुक्त ने डिस्काउंट के साथ शराब की बिक्री को अपनी मंजूरी दे दी। इस ऑर्डर के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शराब बिक्री की निजी दुकानें MRP पर 25 फीसदी तक की छूट दे सकती हैं। इस दौरान दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के सेक्शन 20 का सख्ती से अनुपालन करना होगा।
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दिल्ली में शराब बिक्री का लाइसेंस पाने वाली दुकानों को तय नियमों एवं शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा और किसी भी तरह के उल्लंघन की स्थिति में उनके खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि, आबकारी आयुक्त के ऑर्डर में कहा गया है, “सार्वजनिक हित को देखते हुए सरकार डिस्काउंट को किसी भी समय वापस लेने का अधिकार अपने पास रखती है। सरकार पर डिस्काउंट देने के निर्णय को जारी रखने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी।”