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यूपी में शनिवार व रविवार को खुली रहेंगी शराब की दुकानें, आदेश जारी

लखनऊ। यूपी सरकार ने साप्ताहिक बंदी के आदेश में संशोधन किया है। अब में शनिवार और रविवार को शराब की दुकानें खुलेंगी। बता दें कि जब से सरकार ने साप्ताहिक बंदी की घोषणा की थी तो शनिवार और रविवार को शराब की दुकान नहीं खुल पा रही थी। गुरुवार को दुकान खोलने के संबंध में आदेश जारी हो गया है।

कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने साप्ताहिक बंदी की घोषणा की थी। इसमें सिर्फ आवश्यक सामान की दुकानें और अस्पताल ही खुले रहने के आदेश थे। बाकी की सभी चीजों पर पाबंदी लगाने को कहा गया था।

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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और संचारी रोगों (इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू और कालाजार) के संक्रमण को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

आदेश के मुताबिक, इस दौरान प्रदेश में समस्त कार्यालय, शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वहीं आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तिओं, कोरोना वॉरियर, स्वच्छताकर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। रेलवे का आवागमन भी पूर्व की तरह ही जारी रहेगा। वहीं रेल से आने-जाने वाले व्यक्तियों के लिए बस की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी।

ढाबे और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे

इन दो दिन में रेल यात्रियों के लिए बस के परिचालन को छोड़कर राज्य में यूपी रोडवेज की सेवाएं बंद रखने के आदेश हैं । अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विमान सेवा पर रोक में छूट दी गई है। वहीं हवाई अड्डा से आने-जाने वालों पर भी प्रतिबंध लागू नहीं होगा। साथ ही साथ मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ढाबे और पेट्रोल पंप भी खुले हैं।

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