लखनऊ। यूपी में 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के मौके पर शराब (Liquor) और बीयर की दुकानें बंद रहेंगी। इस संदर्भ में जिलों में आदेश जारी होना शुरू हो गया है। इस संदर्भ में राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार (DMSuryapal Gangwar) ने आदेश जारी किए।
जिलाधिकारी के तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि लाइसेंस की शर्तों के अनुसार गतवर्ष की भॉति इस वर्ष स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त, 2024) के अवसर पर जनपद लखनऊ में संचालित समस्त आबकारी अनुज्ञापनों यथा देशी शराब (Liquor)/ विदेशी मदिरा/बियर/मॉडल शॉप/भांग/ताड़ी/बार अनुज्ञापन/बाण्ड अनुज्ञापन बी०डब्लू०एफ०एल०-2ए/ 2बी/2सी/2डी/एफ0एल0-1/1ए/थोक अनुज्ञापन एफ0एल0-2/2बी/सी०एल०-2/-बी०आई०ओ० -1/एफ0एल0-9/9ए/मिथाइल एल्कोहल सम्बन्धी अनुज्ञापनों / एफ० एल०-39, 40, 41 एवं 49/ सीएसडी डिपों एवं समस्त सैन्य, अर्द्ध सैनिक कैंटीन और आबकारी के समस्त प्रकार के फुटकर एवं थोक अनुज्ञापन अथवा मदिरा (Liquor) बिक्री के अन्य सभी संस्थानों में मादक पदार्थों की बिकी पूर्णतया निषिद्ध रहेगी।
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इस बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।